भिलाई

 मेयर इन काउंसिल और पार्षदों को किया ब्रीफ

रिसाली |  प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाना और सहज हो गया है। दस्तावेज होने पर हितग्राही घर बैठे आवेदन कर सकते है।

वे अपने मोबाइल से ओ टी पी की मदद से आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते है।

शुक्रवार को रिसाली निगम आयुक्त मोनिका वर्मा ने सभी एम आई सी और पार्षदों को हितग्राहियों को सीधे लाभ पहुंचाने कार्यशाला में नियमों को विस्तार से बताया।

आयुक्त मोनिका वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास के लिए अब हितग्राही को कार्यालय आने की जरूरत नहीं है।

हितग्राही अपने मोबाइल या फिर च्वाइस सेंटर से आवास के लिए आवेदन कर सकते है। अनिवार्य यह है कि आवेदन कर्ता का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए।

आवेदन भरते समय ओ टी पी आने पर आवेदक उस नंबर को दर्ज कर मांगी गई जानकारी को  दे सकते हैं और हम उस फॉर्म को दो चरणों में सत्यापन कर आगे प्रेषित कर देंगे। इसके बाद हितग्राही का आवास स्वीकृत हो जाएगा।

रिसाली नगर पालिक निगम के सभागार में हुए कार्यक्रम में महापौर शशि सिन्हा, सभापति केशव बंछोर, नेता प्रतिपक्ष शैलेंद्र साहू, एमआईसी जहीर अब्बास, अनिल देशमुख, चंद्रप्रकाश सिंह, संजू नेताम, अनिल देशमुख, डॉ  सीमा साहू, ममता यादव, परमेश्वर देवदास, समेत पार्षद गण उपस्थित थे।

पात्रता की शर्ते

ऐसे हितग्राही होना चाहिए जिनका कही भी आवास न हो। इस योजना में केवल एक योजना का लाभ मिलेगा। जिनका माली हालत खराब है याने आय कम है उन्हें लाभ मिलेगा।

जिन्होंने 31 दिसंबर 2023 के बाद आवास बनाने भरे फार्म में अरुचि दिखाई है उन्हें लाभ नहीं मिलेगा।

योजना का लाभ लेने पूरे परिवार के सदस्यों का आधार जमा करना होगा। हितग्राही को योजना का लाभ लेने उस निकाय में 31 अगस्त 2024 के पूर्व से रह रहा हो यह आवश्यक है। 

आय की देनी होगी जानकारी

प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ लेने आय की जानकारी देना।आवश्यक है। हितग्राही को तसीलदार से आय प्रमाण पत्र बनाकर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही जाति प्रमाण पत्र अगर हो तो उसे भी देना होगा।

Shailendra Gupta

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