
कबीरधाम – सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी आवेदक को नहीं दी गई |
मामला कुछ इस तरह से है | दिनांक 11/04/2025 को आवेदक शैलेंद्र गुप्ता द्वारा नगर स्थित कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला – कबीरधाम (छ.ग.) में एक आवेदन पत्र लगाया गया था | इस आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा अधिकारी आनंद तिवारी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रो में किये गए निरीक्षण की निरीक्षण टीप की कॉपी मांगी गई थी | आवेदन पत्र में निरीक्षण की अवधि जनवरी 2024 से आजतक (आवेदन पत्र लगाने की तिथि 11/04/2025 तक) उल्लेखित है |
लेकिन कार्यालय के जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को जानकारी यह कहते हुए नही दी गई कि चाही गई जानकारी (निरीक्षण टीप) कार्यालय में संधारित नही की गई है | इस बात की पुष्टि जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को भेजे गए पत्र क्रमांक 886 पत्र जारी होने की तिथि 05/05/2025 से होती है | सुरक्षागत कारणों का ख्याल रखते हुए जन सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर को मिटाया गया है |
वैसे भी अधिकारी आनंद तिवारी को ज्यादातर समय कार्यालय में बैठे हुए देखा जाता है | इनके दिनचर्या एवं कार्यशैली को देखकर एवं प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसा लगता है कि वे शायद ही जिला कबीरधाम के आंगनबाड़ी केंद्रो का निरीक्षण करते होंगे ?
दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि जिला मुख्यालय के आसपास के आंगनबाड़ी केंद्रो का निरीक्षण अगर महज खानापूर्ति के लिए किये भी होंगे तो दूरस्थ वनांचल के केंद्रो के निरीक्षण की कल्पना नही की जा सकती |




