
मुंगेली, 19 जनवरी 2026 । छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों तथा आवश्यक विधिक जानकारी देने के उद्देश्य से शासकीय पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, मुंगेली में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश ने छात्रावास में छात्राओं को दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों व मूल अधिकार, मूल कर्तव्य के बारे में बताया। साथ ही गुडटच-बैडटच, पॉक्सो एक्ट, भारत का संविधान, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2005 की एवं मोबाईल के माध्यम से होने वाले अपराध व ऑनलाईन फ्राड की जानकारी व उसके बचाव के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
शिविर में उन्होंने दैनिक जीवन में पढ़ाई-लिखाई, खेल-कूद के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के संबंध में भी बताया गया। सभी बच्चों को सोशल मीडिया के दुरूपयोग एवं अधिक समय तक मोबाईल का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी गई। साथ ही छात्राओं को अपनी भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित कर उस पर लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर छात्रावास की अधीक्षिका निकिता शर्मा, पीएलवी उमेद साहू सहित छात्रावास के समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई।





