कवर्धा : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल वर्मा के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के तहत 16 फरवरी को मतदान सामाग्री वितरण में अनुपस्थित रहने वाले 17 अधिकारी-कर्मचारियों को जनपद पंचायत कवर्धा के रिटर्निंग अधिकारी ने कारण बताओं नोटिस जारी किया है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 24 एवं 25 का उल्लंघन माना गया है। सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 1, 2 एवं 3 के साथ-साथ छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 9 में प्रदत शक्तियों के तहत अनुशासत्मक कार्यवाही की गई है।जारी आदेश में बताया गया है कि 17 फरवरी को निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों को 16 फरवरी 2025 को सुबह 7 बजे आदर्श कृषि उपज मंडी समिति, बिलासपुर रोड, कवर्धा में मतदान सामाग्री लेने उपस्थित होना था, लेकिन निर्धारित तिथि पर वे अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं हुए। इस अनुपस्थिति के कारण निर्वाचन कार्य में अवरोध उत्पन्न हुआ, जो छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 24 एवं 25 का उल्लंघन माना गया है। जिसके तहत शिक्षक श्री गोपीचंद वर्मा, भूधर चंद्रवंशी, राजकुमार साहू, बंशीलाल बैगा, भगतराम धुर्वे, बीरशंकर सिंह, निर्मल कुमार धु्रव, सगनुराम धुर्वे, अमरलाल धुर्वे, प्रेमलता बिसेन, सुमेरी सिंह तिलगाम, धनुकलाल वर्मा, रघुनाथ चंद्रवंशी, राजु कुमार पाटिल, आजुराम बैगा, गेंदलाल बघेल, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी धर्मराज चंद्रवंशी को को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस प्राप्ति के तुरंत बाद स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।Post navigation97 वर्षीय अगसिया बाई ने किया मतदान, लोकतंत्र के प्रति दिखाया समर्पण लोकतंत्र का संगम: एक बूथ, चार धर्म, एक संकल्प!