कवर्धा, 25 मई 2025। बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके पुनर्वास और जागरूकता कार्यों को मजबूती देने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग, कबीरधाम द्वारा “सपोर्ट पर्सन इम्पैनलमेंट 2025“ की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। यह इम्पैनलमेंट पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 39 एवं नियम 2020 के अंतर्गत किया जा रहा है।

इस पहल के अंतर्गत जिले में बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों तथा संस्थाओं को चयनित किया जाएगा, जिन्हें पीड़ित बच्चों को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सहयोग प्रदान करने के साथ-साथ जागरूकता, परामर्श और पुनर्वास जैसे कार्यों में सहभागी बनाया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन तैयार कर 15 जून 2025 तक कार्यालय जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला कबीरधाम में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट पर अथवा संबंधित कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

 

 

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By Shailendra Gupta

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