छत्तीसगढ़मुंगेली

कोटपा एक्ट अंतर्गत 20 पान दुकानों पर की गई चालानी कार्रवाई

मुंगेली, 30 मई 2025 । कलेक्टर कुन्दन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशानुसार विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर जिले के 20 चाय एवं पान दुकानों पर 01 हजार 500 रूपए की चालानी कार्रवाई की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में प्रवर्तन द्वारा जिले के चाय एवं पान दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान दुकान संचालकों को परिसर में धुम्रपान नहीं कराने तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पादों का विक्रय नहीं करने की चेतावनी दी गई। इसके साथ ही दुकान के समाने धुम्रपान निषेध का बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के औषधि निरीक्षक महेन्द्र देवागंन ने बताया कि कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के तहत् सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत् सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादो के ज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 नाबालिकों और शैक्षणिक संस्थानों के आस पास सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादो की बिक्री पर प्रतिबंध, धारा 7, 8 एवं 10 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादो प्रतिबंध धारा 4 एंव 6 के तहत् 200 रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस दौरान सोशल वर्कर तंबाकू कार्यक्रम बलराम साकत, साइकोलोजिस्ट प्रशिक्षक ओम साहू, एवं पुलिस विभाग से 02 आरक्षक मौजूद रहे।

Shailendra Gupta

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