जांजगीर-चांपा, 08 जनवरी 2026 । मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आगामी सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए पात्र हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं पात्र आवेदक अनिवार्य रूप से 30 जनवरी 2026 तक संबंधित परियोजना कार्यालय में अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तों के अनुसार कन्या की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं। साथ ही आवेदिका का छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आयु सत्यापन हेतु 5वीं, 8वीं अथवा 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, दाखिल-खारिज, राशन कार्ड (जिसमें कन्या का नाम दर्ज हो) की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। इसके अतिरिक्त आवेदिका के प्रथम विवाह होने संबंधी नोटरी से शपथ पत्र तथा माता-पिता का सहमति पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। अधिक जानकारी हेतु नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र अथवा महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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By Shailendra Gupta

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