कवर्धा – सूचना का अधिकार में जानकारी नहीं दी गई | जानकारी संधारित नहीं होने का कारण बताते हुए आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई |

मामला का विस्तार कुछ इस तरह से है | जिला कबीरधाम के जिला मुख्यालय कवर्धा में वर्तमान में चेतन साहू अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) के पद पर पदस्थ है | यहाँ पर यह उल्लेख करना जरूरी है कि चेतन साहू एक अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) होने के साथ ही अपने कार्यालय के जन सूचना अधिकारी भी है | आवेदक शैलेंद्र गुप्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 16/09/2026 को नगर स्थित कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) में लगाया गया था | इस आवेदन पत्र का तीस दिवस 15/10/2026 को पूर्ण होता है लेकिन जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम द्वारा निर्धारित समय सीमा 30 दिवस के भीतर आवेदक को जानकारी नहीं दी गई | इस तरह कार्यालय के जन सूचना अधिकारी चेतन साहू द्वारा अधिनियम के नियम का पालन नहीं करते हुए खुला उलंघ्घन किया गया |

ऐसे तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में दिये गए नियमों का पालन करना सभी विभागों के सभी जन सूचना अधिकारी के लिए अनिवार्य है लेकिन जब कानून व्यवस्था से जुड़े एक अधिकारी द्वारा ही जब अधिनियम का पालन नहीं किया जाए तो इसे उक्त अधिकारी की लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता कहना गलत नहीं होगा |

चेतन साहू एक अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) होने के साथ ही एक अनुविभागीय दंडाधिकारी भी है | इस तरह इनके पास दोहरी जिम्मेदारी है |

जब आवेदक ने यह देखा कि जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा तीस दिवस के भीतर जानकारी नहीं दी गई तो वह अधिनियम के प्रावधान के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास दिनांक , 22/10/2026 को प्रथम अपील कर दिया | आवेदक द्वारा प्रथम अपील करने के बाद की तिथि 23/10/2026 को जन सूचना अधिकारी द्वारा डाक से एक पृष्ठ की जानकारी जिसका पत्र क्रमांक  2144  दिनांक  22/10/2026  है उसे  प्रेषित कर दी गई | यहाँ पर यह सवाल उठता है कि जब आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी सिर्फ एक पृष्ठ की है तो जन सूचना अधिकारी को जानकारी देने में इतना समय क्यों लगा ? सिर्फ एक पृष्ठ की जानकारी देने में जन सूचना अधिकारी को अड़तीस ( 38 ) दिनों का समय लगा |

इतना लंबा समय बीत जाने के बाद जन सूचना अधिकारी द्वारा जो एक पृष्ठ की जानकारी दी गई उसमें भी आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं देते हुए सिर्फ यह बताया गया कि आपके द्वारा चाही गई जानकारी इस कार्यालय में संधारित नहीं है | 

जब आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी जन सूचना अधिकारी के कार्यालय में संधारित नहीं है तो जन सूचना अधिकारी द्वारा उस आवेदन पत्र को विषय से संबंधित रखने वाले जन सूचना अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित समय सीमा के भीतर अंतरित कर देना था लेकिन इस नियम का पालन करने में भी जन सूचना अधिकारी ने लापरवाही दिखाई और मूल आवेदन पत्र को अंतरित नहीं किया गया |

जन सूचना अधिकारी चेतन साहू द्वारा आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं देने से और विलंब करने से क्षुब्ध होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील की गई |

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By Shailendra Gupta

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