जांजगीर-चांपा, 07 जनवरी 2025 । कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में परिचर्चा सह कार्यशाला का आयोजन किया गया।

जिला कार्यकम अधिकारी अनिता अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम में इंटरनेट एवं मोबाईल के जरिये होने वाले अपराधों एवं लैंगिक अपराधों के बारे में जानकारी दी गयी। साथ ही आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के समक्ष लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मामला आने पर किस प्रकार से समिति के द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानुसार मामले की कार्यवाही की जानी है, उक्त संबंध में अधिनियम के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत रूप से कानूनी जानकारी प्रदान दी गयी। कार्यशाला में कार्यस्थल पर होने वाले लैंगिक उत्पीड़न के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि किसी भी कार्यालय में कोई मजदूर महिला काम करने जाती है और यदि उसके साथ लैंगिक उत्पीडन होता है तो ऐसी महिला भी समिति के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है।

कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न शासकीय कार्यालय, निजी संस्थान, प्रतिष्ठान से उपस्थित आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष, सदस्यों को कार्यालयों में गठित समिति का डिस्प्ले बोर्ड लगवाने हेतु निर्देश दिया गया, साथ ही समिति के पदाधिकारियों भारत शासन की ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली-शी-बॉक्स पोर्टल में शासकीय कार्यालय, निजी संस्थान, प्रतिष्ठानों को अपने यहां गठित आंतरिक शिकायत समिति की जानकारी ऑन डैशबोर्ड करने हेतु जानकारी दी गई। इस दौरान जिला स्तरीय स्थानीय शिकायत समिति की अध्यक्ष संगीता पाण्डेय सदस्य उषा शांडिल्य अधिवक्ता सहित संबंधित अधिकारी – कर्मचारी उपस्थित थे।

 

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By Shailendra Gupta

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