जांजगीर-चांपा, 20 फरवरी 2026 । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जन्मेजय महोबे के आदेशानुसार जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा) जांजगीर, अकलतरा, पामगढ़ एवं चांपा ने विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आयोजित परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान ना हो इसे दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा-04 के तहत् अनुविभाग जांजगीर, अकलतरा, पामगढ़ एवं चांपा क्षेत्रांतर्गत डी.जे. का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित करते हुए अन्य ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग बिना लिखित पूर्वानुमति के प्रतिबंधित किया है।

विशिष्ट परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन तथा नियंत्रण) नियम, 200 एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत संबंधित अनुविभाग मुख्यालय की तहसील में अनुविभागीय दण्डाधिकारी तथा अनुविभाग मुख्यालय से भिन्न तहसील में तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी, लेकिन यह अनुमति किसी भी परिस्थितियों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच की अवधि के लिए नही दी जा सकेगी। बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

 

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By Shailendra Gupta

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