बेमेतरा 26 जून 2025 । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार (जागरूकता, समर्थन, सहायता और कार्यवाही) बाल विवाह उन्मूलन की दिशा में मानक संचालन प्रक्रिया, 2025 हेतु गठित आशा यूनिट के सदस्यों की बैठक अध्यक्ष / प्रधान जिला न्यायाधीश, श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा आशा यूनिट की बैठक ली गई। उक्त बैठक में नीलिमा सिंह बघेल, परिवार न्यायालय बेमेतरा, निधि शर्मा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा एवं श्री अनिल बाजपेयी अपर कलेक्टर की उपस्थिति में प्रधान जिला न्यायाधीश ने बताया कि बाल विवाह अपराध को समाप्त करने के उद्देश्य से आशा यूनिट का गठन किया गया है, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बाल विवाह रोकने हेतु आशा यूनिट द्वारा विधिक जागरूक्ता शिविर का आयोजन करके आमजनों तक जागरूक्ता फैलाने की आवश्यक्ता है। प्रशासनिक इकाई के द्वारा तहसील स्तर एवं थाना क्षेत्रों में ग्राम कोटवार का बैठक आयोजित कर गांवों में होने वाले बाल विवाह की सूचना, ग्राम कोटवारों के माध्यम से सरपंच, पंच व ग्रामीणों से पता कर बाल विवाह पर प्रतिबंध किये जाने के संबंध में चर्चा किया गया। स्कूल, कॉलेजों व अन्य शिक्षा संस्थानों में छात्र-छात्राओं को बाल विवाह निवारण के संबंध में जानकारी बता करके, अपने आस-पास होने वाले बाल विवाह रोकने में आशा यूनिट से सहायता प्राप्त कर सकते है। उक्त बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी, श्री दिनेश तिवारी चीफ, एलएडीसी, पैनल अधिवक्ता, समस्त अधिकार मित्र व अन्य आशा यूनिट के सदस्य उपस्थित रहे।Post navigationसमाधान शिविर ग्राम सहसपुर में जनसंपर्क विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी रही आकर्षण का केंद्र उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि अवैध बांग्लादेशी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि अथवा पहचान पर संदेह हो तो वे तुरंत टोल फ्री नम्बर पर संपर्क करें