कवर्धा, 09 फरवरी 2025। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गोपाल वर्मा ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के मतदान एवं मतगणना पर शुष्क दिवस घोषित किया है। नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2025 के लिए कबीरधाम जिले में प्रशासन ने विशेष आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार जिले में संचालित देशी मदिरा (सी.एस.2-घघ), विदेशी मदिरा (एफ.एल.1-घघ), कम्पोजिट मदिरा (सी.एस.2-घघ) की फुटकर दुकानों एवं मद्यभण्डारण भाण्डागार कवर्धा, बार को नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन, 2025 में बंद रखने हेतु “शुष्क अवधि” घोषित किया गया है।जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिले के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित समयावधि में सभी अपने प्रभार क्षेत्र में संचालित देशी, विदेशी, कम्पोजिट मदिरा दुकान एवं मद्य भण्डारण भाण्डागार कवर्धा तथा एफ.एल.-3 (ग) “पर्यटन बार” सरोधादादर चिल्फी को सील बंद कर उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।Post navigationत्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 : कबीरधाम जिले में जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पद के लिए 3594 निर्विरोध निर्वाचित जिले में मतदान के लिए श्रमिकों को मिलेगा अवकाश