बेमेतरा, 2 जुलाई 2025 । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्डधारी परिवारों को माह जून से अगस्त 2025 तक के लिए निर्धारित चावल वितरण की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में यह समयावधि 30 जून 2025 निर्धारित थी।खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय रायपुर द्वारा राज्य के सभी कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। पत्र में भारत सरकार द्वारा तय समयावधि का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया है कि प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान में प्रदर्शित किया जाए। साथ ही, स्थानीय प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस निर्णय की व्यापक जानकारी राशनकार्डधारियों तक पहुंचाई जाए। Post navigationनिर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं अतिक्रमण पर कार्रवाई करने दिए निर्देश कलेक्टर रणबीर शर्मा का ग्रामीण अंचलों में निरीक्षण : शालाओं के युक्तियुक्तरण, आंगनबाड़ी केंद्र और वृक्षारोपण स्थलों का लिया जायजा