कवर्धा, 11 जुलाई 2025। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देशानुसार तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा जारी किए गए स्टेट प्लान ऑफ एक्शन के अनुसार 11 जुलाई 2025 को ‘‘विश्व जनसंख्या दिवस‘‘ के अवसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कबीरधाम सत्यभामा अजय दुबे, के कुशल मार्गदर्शन में कबीरधाम जिले के विभिन्न स्थानो में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

विधिक जागरूकता की इसी श्रृंखला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमन तिग्गा द्वारा नगर के ग्रेसियस नर्सिंग महाविद्यालय, मजगांव तथा स्वामी आत्मानंद विद्यालय में उपस्थित विद्यार्थियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिनियम, 1987, बाल श्रम निषेध अधिनियम, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम), मोटरयान अधिनियम अंतर्गत वाहनों की विज्ञप्ति, बीमा जैसे अनिवार्य प्रावधान, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, साईबर अपराध एवं आईटी एक्ट के बारे में सारगर्भित रूप से जानकारी प्रदान किया गया। इसके साथ ही नालसा द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता प्रदान की गई।

जागरूकता कार्यक्रम में पॉक्सो एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान जिसमें पीड़ित बालकों की गोपनीयता, पीड़ित बालकों के कथन उनकी सुविधानुसार स्थान में दर्ज कराने की व्यवस्था जैसे विभिन्न संरक्षक प्रावधानों के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराते हुए वर्तमान समाज में विधिक जागरूकता की कमी से होने वाली हानियों को वास्तविक दृष्टांतो का उदाहरण प्रस्तुत कर विद्यालय, महाविद्यालयीन लगभग 250 विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलव्ही डालेश्वर वर्मा, विजय राजपूत, मनोज यादव प्रभा गहरवार सह महाविद्यालय के प्राचार्य सीजी सैम्युअल, डायरेक्टर राजेश पाण्डेय, प्राध्यापिका मनीषा चन्द्रवंशी की उपस्थित थे।

ज्ञातव्य हो कि उक्त कार्यक्रम के अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलव्हीगण द्वारा अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत व्यापक स्तर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन प्रत्येक दिवस किया जा रहा है, जो न्याय की सुलभ प्राप्ति हेतु एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में विधिक सेवा गतिविधियों को संचालित कर जागरूकता प्रदाय किये जाने का कार्य संपादित किया जा रहा है।

 

 

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By Shailendra Gupta

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