दुर्ग | अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने किसान पंजीयन से संबंधित 18 अक्टूबर 2024 को जारी निर्देश तथा अन्य विशेष निर्देशों का पालन करने निर्देशित किया। इसके अंतर्गत डिजिटल कॉप सर्वे के माध्यम से प्राप्त बोये गये रकबे का मिलान भुईया एप्प से किया जाएगा। पड़त भूमि जिस पर अन्य फसल लिया गया हो, का चिन्हांकन कर एवं भुईया प्रविष्टि में संशोधन सुनिश्चित किया जाएगा। समिति स्तर पर रकबा परिवर्तन की सुविधा नहीं होगी।

ऐसे कृषक जिनके द्वारा पूर्व वर्षों में धान का विकय नहीं किया गया है, का एसडीएम से जांच उपरांत ही उपार्जन सुनिश्चित किया जाएगा। मोबाईल एप्प के माध्यम से भौतिक सत्यापन का धान उपार्जन की प्रकिया की शुचिता बनाए रखना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा डिजीटल क्राप सर्वे का भूईया साफ्टवेयर से मिलान कर त्रुटिपूर्ण रकबों में सुधार किए जाए।

भूमि पड़त जिसपर अन्य फसल बोया गया हो, का स्थल सत्यापन कर किसान पोर्टल में पंजीयन संशोधन किए जाए। पटवारी से लेकर सचिव स्तर के अधिकारियों को शामिल करते हुए तीन स्तरों पर (तहसील, जिला एवं राज्य) मोबाईल एप्प के माध्यम से आकस्मिक निरीक्षण किए जाए।

मोबाईल एप्प का उपयोग करते हुए रकबों का खरीदी पूर्व सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी किसान के भूमि के विरुद्ध क्रय किये धान के विरुद्ध भुगतान अनिवार्य रूप से उसी किसान के बैंक खाते में होना चहिये तथा यदि संयुक्त खाते की भूमि है, तो भुगतान उन्हीं में से किसी एक के खाते में होना चहिये।

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By Shailendra Gupta

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